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: पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर के मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

admin

Wed, Oct 23, 2024

पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार द्वारा दिनांक 21.10.24 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शहर के सभी मैरिज गार्डन संचालकों के साथ मीटिंग की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मैरिज गार्डन संचालकों को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए।

  • 1. सभी शादी गार्डन एवं शादी हाॅल मेें क्षमता एवं आवश्यकतानुसार सी.सी.टी.वी. कैमरो को इस प्रकार लगाये जावे जो अन्दर एवं बाहर के सभी क्षेत्रों का कवर कर सकें। यथासंभव कैमरे अच्छी क्वालिटी एवं नाईट विजन के हो, फेस डिटेक्शन वाले हो एवं डेटा कम से कम 3 महीने तक हार्ड डिस्क (डी.व्ही.आर.) में सेव रह सकें, जो कैमरे रोड की दिशा में हो उन्हे आई.पी. से कनेक्ट कराने की व्यवस्था कराई जाये, जिससे उसकी फीड आपके सुरक्षा अधिकारी के साथ-साथ सी.सी.टी.व्ही. कन्ट्रोल रूम रतलाम में देखी जा सकें। लगाए गये कैमरों की स्थिति इस प्रकार हो कि एक कैमरा दूसरे कैमरों की रिकार्डिंग को कवर कर सकें। समय-समय उक्त कैमरों को चेक किये जावें एवं खराबी आने पर तत्काल परिवर्तित कर दुरूस्त कराया जावें।
  • 2. भूमि भवन और फार्म हाउस के मालिक को संबंधित अधिकारियों से विवाह उद्यान के रूप में संपत्ति का उपयोग करने या किराए पर लेने से पहले उचित अनुमति देनी होगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक प्रतिलिपि दिया जाना उचित होगा।
  • 3. नियमों के अनुसार शादी गार्डन / शादी हॉल में आकस्मिक दरवाजा एवं निर्धारित उचित अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होना चाहिये।
  • 4. शादी हॉल एंव शादी गार्डन में दो प्रवेश और निकास द्वार एवं पर्याप्त पार्किंग स्थान हो ताकि यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो और आस-पास के निवासियों/कार्यालयों को अव्यवस्थित पार्किंग के कारण किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े।
  • 5. सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए निजी गार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए।
  • 6. पूरे क्षेत्र को कवर करने वाले उद्यान परिसर में एव बाहर आस-पास के इलाकों में जहाॅ वाहन की पार्किंग फैली हुई है, पर्याप्त कैमरे होना चाहिए यह उद्यान परिसर के बाहर भी हो सकता है।
  • 7. विवाह संबंधित कार्यक्रम की उद्यान संचालक की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक कर्मचारी (गार्ड सहित) का स्थानीय पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन करवाया जाये।
  • 8. कार्यक्रम के दौरान बजाये जाने वाले साउण्ड सिस्टम को न्यायपालिका और जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार ही संचालित हो। ऊंची आवाज/कोलाहल पूर्ण आवाज सीमा और समय सीमा के भीतर संचालित हो। ऐसा न होने पर अनुमति निरस्त की अनुशंसा पुलिस विभाग द्वारा की जावेगी।
  • 9. सभी सुरक्षा व्यवस्था जैसे स्टेंट, शेड, विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा इत्यादि कि होटल/विवाह उद्यान संचालको की जिम्मेदारी होगी।
  • 10. अनाधित/बिना लाइसेंस के शराब का सेवन नहीं करवाया जा सकता, यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत / रिपोर्ट पाये जाने पर शादी गार्डन / शादी हॉल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की अनुशंसा करते हुये पत्राचार किया जावेगा।

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